भारतीय थलसेना के मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को शामिल करने की एक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब चुनावों के दौरान पहले जहाँ वोटर के लिए ‘पत्नी’ का विकल्प था वहीं अब ‘स्पाउस’ (यानी आपके जीवन साथी, विवाहित या विवाहिता) का विकल्प भी रखा जाएगा।
बता दें कि सर्विस वोटर वह है जो, सशस्त्र बलों के सदस्य या ऐसे दल का सदस्य, जो सेना अधिनियम, 1950 के उपबंध उपांतरों से लागू कर दिया गया हो या किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा हो। यहाँ मौजूदा मानदंडों के अनुसार, सर्विस वोटर(सेवा मतदाता) को इस संबंध में प्रासंगिक रूपों में एक बयान भी देना होगा, जिसमें उसे बताना होगा कि उनकी पत्नी सामान्यतः उनके साथ रहती है। उसके बाद पत्नी को उसके द्वारा सबमिट किए गए आवेदन पत्र में अपने पति द्वारा घोषित किए गए घोषणापत्र के आधार पर सेवा मतदाता के रूप में नामांकित किया जाएगा।