दिल्ली। केंद्र सरकार काले धन पर कानून लाने जा रही है। 17 मार्च को कैबिनेट ने काले धन के विधेयक को मंजूरी दी है। धन से जुड़ा विधेयक होने के कारण राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार संसद में बिल पेश करेगी। काला धन वापस लाने के वादे को अभी तक पूरा न कर पाने वाली मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। काले धन पर नए कानून के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।
बिल में कालाधन छिपाने वालों को दस साल की सजा हो सकती है। छिपाए गए काले धन और संपत्ति पर तीन सौ फीसदी जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव है। अगर कर जमा करने के फार्म को भरते समय विदेशी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया या आधा-अधूरा ब्यौरा दिया तो सात साल की सजा होगी। काले धन पर रोक के लिए प्रस्तावित कानून के मुताबिक दोषी को सेटलमेंट कमीशन में अपील का अधिकार नहीं होगा।