मद्रास। तमिलनाडु में अब धोती पहनने वालों को रोका तो हो सकती है जेल। यहां 13 अगस्त को धोती जैसी भारतीय पोशाक पर रोक हटाने के लिए विधेयक पारित कर कानून बनाया गया है, इसके अनुसार अब किसी सार्वजनिक जगह पर धोती पहनकर जाने वाले व्यक्ति को रोकना कानून का उल्लंघन होगा।
ऐसे करने वाली संस्था के मालिक पर सात साल की सजा और पच्चीस हज़ार का ज़ुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसे क्लबों, होटलों या धोती जैसी पोशाक पर रोक लगाने वाली संस्थाओं के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन क्लब में मद्रास हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश और दो वकीलों को घुसने से रोके जाने के एक महीने के अंदर इस विधेयक को पारित किया गया है।