नई दिल्ली। दिल्ली में 15 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रीमंडल ने यह फैसला लिया। केजरीवाल ने इस्तीफा जनलोकपाल विधेयक के मुद्दे पर दिया है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि हर बात जनता से पूछने वाले केजरीवाल ने इस बार क्यों नहीं पूछा।
राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन
किसी भी राज्य में राज्य सरकार के भंग होने या बर्खास्त होने की स्थिति में भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। इस स्थिति में सभी अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं।