सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद पति से अलग रह रही महिला को गुजारा भत्ता के लिए पति के वेतन का 25 % देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले पर ये राशि निर्धारित करते हुए इसे उचित बताया। कोर्ट ने यह फैसला पष्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को पूर्व पत्नी को 95,527 रुपये के वेतन में से 20,000 रुपये माह देने का आदेश देते हुए सुनाया।
न्यायाधीश आर बनूमथी और एम एम संतानगुदार की पीठ ने ये फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि हमें महिला को पति से अलग होने के बाद उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति की औसत आय का 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना उचित है। जबकि कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मामले में परिस्थितियों के आधार पर ही गुजारा भत्ते की मात्रा तय की जाएगी।