जोधपुर हाईकोर्ट ने काला हिरण और चिंकारा के शिकार के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया है। 18 साल पुराने चिंकारा-हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। राजस्थान सरकार ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
सलमान खान ने निचली अदालत के फैसले को जोधपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर फैसला सुनाया गया। दरअसल, मामला ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। सलमान पर आरोप है कि 28 सितंबर 1998 को उन्होंने दो चिंकारा का शिकार किया था। चिंकारा वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित जीव हैं। लिहाजा मामल गंभीर है इसलिए निचली अदालत ने 10 अप्रैल को सलमान खान को दोषी ठहराया था।
फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ सितंबर-अक्टूबर 1998 की शूटिंग के दौरान सलमान सहित अन्य अभिनेताओं पर आरोप है। इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर भी शिकार के लिए सलमान को उकसाने का आरोप है।