कासनपुर गांव में कथित रूप से गाय की हत्या के बारे में 3 अगस्त को बानिथर थाने में एक मामला दर्ज किया था जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने गौ हत्याओं में लिप्त लोगों पर रासुका यानी राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लगाया है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में गाय संरक्षण के लिए सरकार द्वारा यह नया कदम उठाया गया है। अब प्रदेश में जो गोहत्या को दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ रासुका के तहत केस दर्ज किया जाएगा। यूपी के डीजीपी ने ये आदेश जारी किया है।
सिर्फ गोहत्या पर ही नहीं, बल्कि गोतस्करी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोतस्करी का दोषी पाये जाने पर यूपी पुलिस एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। गोहत्या और गोतस्करी का दोषी पाये जाने पर एंटी सोशल एक्टीविटी कानून के तहत भी केस दर्ज होगा।
गौरतलब है कि यूपी पुलिस का ये आदेश ऐसे वक्त आया है जब केंद्र सरकार ने बाजारों में मवेशियों की खरीद–फरोख्त पर रोक लगाने का विवादित आदेश जारी किया है।