उन्नाव गैंग रेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366 (अपहरण कर शादी के लिए दवाब डालना), 376 (बलात्कार), 506(धमकाना) और पॉस्को कानून के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने का फ़ैसला लिया गया है।
इसके अलावा उन्नाव ज़िला अस्पताल के सीएमएस और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक से इलाज नहीं करने के आरोप में तीन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। सफीपुर के सीओ को भी सस्पेंड करने का फ़ैसला किया गया है।
वहीं, 11अप्रैल की रात बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर लखनऊ में एसएसपी ऑफिस अपने कई समर्थकों के साथ गाड़ियों के पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। उनके समर्थकों का कहना था कि वो सरेंडर करने पहुंचेंगे, लेकिन विधायक कुलदीप सेंगर ने कहा कि मीडिया जहां बोलेगी वहां आऊंगा। उसके बाद वो समर्थकों के साथ वो वापस लौट गए।
वहीं इस बीच आरोपी विधायक की पत्नी, संगीता सेंगर ने भी मीडिया के सामने आ कर अपना बयान दिया है उन्होंने कहा कि लड़की झूठ बोल रही है। कोई बलात्कार नहीं हुआ है। मेरे पति निर्दोष हैं। दोनों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, जिससे सच सामने आ जाएगा।
बता दें कि रेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की के पिता का जेल में कथित रूप से मौत होने के बाद, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने बयान में हमलावरों का नाम लेते हुए कहा है कि, मुझे विधायक के भाई और उनके साथियों ने बुरी तरह मारा। पुलिस खड़ी थी लेकिन बचाने की कोशिश नहीं की गई’। इस बयान के समाने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने तेज़ी दिखाई और आज मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है।