इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि वह एक साथ मुख्यमंत्री और सांसद के पदों पर कैसे रह सकते हैं। अदालत की लखनऊ बेंच ने इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को समन भेजा है।
दरअसल इस सम्बंध में समाजसेवी संजय शर्मा ने 15 मई को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर सांसद तनख्वाह और बाकी सुविधाएं ले रहे हैं। लिहाजा वो यूपी सरकार में किसी अन्य पद पर नहीं हो सकते।
शर्मा ने अपनी दलील के समर्थन में संसद (अयोग्यता का निवारण) अधिनियम 1959 के प्रावधानों का हवाला दिया है और आदित्यनाथ के साथ मौर्य की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। दोनों नेताओं ने 19 मार्च को शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं जबकि केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बीजेपी की यूपी इकाई के अध्यक्ष भी हैं।
जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने याचिका को स्वीकार किया। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी।