खबर लहरिया राजनीति अब दोषी नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

अब दोषी नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

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चारा घोटाले में दोषी लालू यादव

नई दिल्ली। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद 2 अक्टूबर को दागी नेताओं को बचाने वाला अध्यादेश सरकार ने वापस लिया। अभी ये अध्यादेश राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट के जुलाई के एक आदेश के अनुसार अदालत में दोषी पाए जाने के बाद नेताओं को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने इस आदेश को पलटते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। केंद्र सरकार इसके ज़रिए संसद में बैठे अपने कुछ मंत्रियों का बचाव करना चाह रही थी। कई राजनीतिक पार्टियों और खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विरोध को देखते हुए सरकार को इसे वापस लेना पड़ा।
बिहार के चारा घोटाले मामले में एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 3 अक्टूबर को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई। इसके साथ लालू प्रसाद यादव की लोकसभा सीट भी गई और अब वो ग्यारह साल तक चुनाव लड़ नहीं सकेंगे।