सुप्रीम कोर्ट ने कथित लव जिहाद की शिकार केरल की महिला हादिया की शादी को वैध करार दे दिया है।
कोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि एनआईए हादिया के पति शफीन जहां से जुड़े कथित अपराधों के सिलसिले में वर्तमान जांच जारी रख सकती है।
बता दें कि केरल के कोट्टायम ज़िले के टीवीपुरम की अखिला अशोकन ने धर्म परिवर्तन के बाद हादिया जहां के रूप में शफीन जहां से निकाह किया था। इस मामले को हादिया के पिता अशोकन ने लव जिहाद का नाम देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था।
अशोकन ने आरोप लगाया कि मामले में जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। उन्होंने हादिया को लेकर चिंता जताई कि हादिया को आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल होने के लिए सीरिया भेज दिया जाएगा।
8 मार्च को इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि हादिया और शफीन अब पति–पत्नी की तरह रह सकेंगे।