निकाह हलाला और बहुविवाह असंवैधानिक है या नहीं, इस बात की समीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर करने का फैसला किया है। साथ ही निकाह हलाला, बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऐप्लिकेशन ऐक्ट 1937 की धारा-2 को असंवैधानिक घोषित किया जाए क्योंकि इसके तहत बहुविवाह और निकाह हलाला को मान्यता दी जाती है।
तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद निकाह हलाला और बहुविवाह के संवैधानिक पहलू को सुप्रीम कोर्ट परखेगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल 22 अगस्त को एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है।
चीफ जस्टिस के सामने दलील दी गई कि 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए निकाह हलाला और बहुविवाह के मुद्दे को खुला छोड़ा था।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि निकाह हलाला और बहुविवाह की संवैधानिकता को परखने के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच का नए सिरे से गठन किया जाएगा और चर्चा की जाएगी।