लेख – न्याया
आखिर ये सर्विस वोटर होते कौन हैं?
और एक सर्विस वोटर मतदान के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता है?
तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्विस वोटर कौन है?
आप एक सर्विस वोटर हैं, अगर आप:
- सशस्त्र बलों के सदस्य यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना में हैं
- असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सशस्त्र बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व बल और सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन के सदस्य हैं
- किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, जो उस राज्य के बाहर काम कर रहे हैं।
- वह व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी पद पर कार्यरत है, जैसे भारत के बाहर दूतावासों और उच्चायोगों के लिए काम करने वाले लोग।
- ऊपर बताए गए कामों में काम करने वाले व्यक्तियों की पत्नियां भी सर्विस वोटर होती हैं
ऊपर बताए गई किसी भी सेवा को छोड़ने या सेवानिवृत्त होने पर, आपको सर्विस वोटर नहीं माना जाएगा।
भारतीय कानून को आसान भाषा में समझें।
अब बात करते हैं कि सर्विस वोटर मतदान करने के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
अगर आप सर्विस वोटर हैं, तो आप अपने स्थायी निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सर्विस वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं आपके पास उस स्थान पर भी आम मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का विकल्प भी है जहां आप तैनात (सैन्य छावनी क्षेत्र) हैं।
लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैः
- आपको काफी समय तक अपने परिवार के साथ पोस्टिंग के स्थान पर रहना होगा, या
- आप उस पोस्टिंग के स्थान पर 3 साल या उससे ज्यादा समय के कार्यकाल में हो।
आप एक समय में केवल एक ही स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण कर सकते हैं। इसलिए, जब आप पंजीकरण फार्म दाखिल कर रहे हों, तो आपको घोषणा करनी होगी कि आप दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं हैं।
पंजीकरण कैसे करें
अगर आप एक सर्विस वोटर हैं या सर्विस वोटर की पत्नी हैं, तो आपको मतदान पंजीकरण करने के लिए इन दो चरणों का पालन करना होगा:
चरण 1
आप जिस सेवा श्रेणी में आते हैं, उससे संबंधित फाॅर्म को भरें। जैसे–
- सशस्त्र बल (तीनों सेना) के लिए (फॉर्म 2)
- सशस्त्र पुलिस के लिए (फॉर्म 2ए)
- दूतावासों और मिशनों में कार्यरत राजनयिक/अधिकारी (देश बाहर रहने वाले सरकारी कर्मचारी)के लिए (फॉर्म 3)
चरण 2
फाॅर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें।
आप जहां पंजीकरण कर रहे है, उस स्थान/निर्वाचन क्षेत्र के रिकॉर्ड कार्यालय या नोडल अधिकारी के पास फाॅर्म को जमा करें ।
इस तरह से एक सर्विस वोटर मतदान के लिए पंजीकरण कर सकता है।
दोस्तों, इस लेख की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इस तरह की और जानकारी और भारतीय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
तो चुनाव से जुड़ी बातों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहें। धन्यवाद
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