खबर लहरिया National सर्विस वोटर के लिए प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? | KhabarLahariya X @NyaayaIndia

सर्विस वोटर के लिए प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? | KhabarLahariya X @NyaayaIndia

पिछले वीडियो में हमनें सर्विस वोटर कैसे मतदान करते हैं, ये जाना था, जिसमें हमनें सर्विस वोटर के मतदान के दो तरीको में से एकडाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेटके बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। 

तो आज की वीडियो में हम सर्विस वोटर के मतदान के दूसरे तरीके यानी प्रॉक्सी माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया को समझेंगे। 

अगर आप इन दो श्रेणियों में से किसी एक के सर्विस वोटर हैं, तो आपको अपने स्थायी (घर) निर्वाचन क्षेत्र में प्रॉक्सी के माध्यम से वोट करने का विकल्प मिलता है। 

ये दो श्रेणियां हैंः 

  • सशस्त्र बलों के सदस्य यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्य हैं असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सशस्त्र बल, भारततिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व बल और सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन के सदस्य हैं

अगर आप प्रॉक्सी वोटिंग के विकल्प को चुनते हैं, तो आप वर्गीकृत सेवा मतदाता यानी classified service voter कहलाए जाते हैं।

 प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का ये विकल्प राज्य के सशस्त्र पुलिस बलों या विदेश में सेवारत सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के लिए नहीं है।

आप अपने स्थायी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आपका मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, अगर :

  • वह व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में कुछ समय से रह रहा हो और भारत का नागरिक होउसकी 18 साल या उससे ज्यादा हो आपके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में वोटर के रूप में पंजीकरण करने पर वह प्रतिबंधित हो

अब समझते हैं कि प्रॉक्सी कैसे नियुक्त कर सकते हें?

प्रॉक्सी की नियुक्ति

अपनी यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान के कमांडिंग ऑफिसर के सामने भरे हुए फॉर्म 13F पर हस्ताक्षर करें। इसके बाद फाॅर्म को उस व्यक्ति को भेजें जिसे आप प्रॉक्सी नियुक्त कर रहे हैं। प्रॉक्सी को नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे और इसे आपके निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। 

अगर आप अपने स्थायी निर्वाचन क्षेत्र में हैं, तो आप और आपका प्रॉक्सी दोनों नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष फॉर्म 13F पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आप प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान तब तक कर सकते हैं, जब तक आप सर्विस वोटर हैं। रिटायरमेंट के बाद आप सर्विस वोटर नहीं रहते हैं। 

एक बार प्रॉक्सी बन जाने के बाद, वह आपका प्रॉक्सी बना रहता है। केवल उसकी मृत्यु होने या आप उनकी नियुक्ति रद्द करके पर वह आपका प्रॉक्सी नहीं रहता है।  

अगर आप पोस्टल बैलेट माध्यम से वोट करने के लिए इसे रद्द करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 13जी  भरना होगा। और फिर इसे अपने रिटर्निंग अधिकारी को भेजना होगा। जैसे ही रिटर्निंग अधिकारी को भरा हुआ यह फॉर्म मिल जाएगा, वह प्रॉक्सी के विकल्प को रद्द कर देगा।

प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कैसे करें

आपका प्रॉक्सी आम वोटर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान केंद्र पर आपका वोट डालेगा। आपका प्रॉक्सी दो वोट यानी एक अपने नाम पर और दूसरा आपका प्रॉक्सी वोट डालेगा। प्रॉक्सी आपके लिए जो वोट डालेगा, उसके लिए बाएं हाथ की बीच की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। 

तो इस तरह से एक सिर्विस वोटर प्रॉक्सी के माध्यम से अपना मतदान कर सकता है। 

दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इस तरह की और जानकारी और भारतीय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। 

तो चुनाव से जुड़ी बातों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहें। धन्यवाद

 

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