लोकसभा चुनाव (आम चुनाव) क्या हैं? / What are Lok Sabha elections?
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लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाले ये चुनाव सात चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
तो देश की चुनावी हलचल पर बात शुरू करने से पहले आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि लोकसभा चुनाव हैं क्या ? और कौन इन चुनावों में वोट दे सकता है?
आइए समझते हैं–
लोकसभा चुनाव के माध्यम से आप संसद सदस्यों (सांसदों) का चुनाव करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 5 साल तक करेंगे। लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है।
लोकसभा चुनाव यह भी तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इन चुनावों में जीतने वाली पार्टी तय करती है कि वह किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगी ।
लोकसभा में हर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। एक राज्य में कितने लोग रहते हैं, इसके आधार पर देश में हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय की जाती है। । हर एक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य को संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है।
लोकसभा, जिसे लोगों का सदन या संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है, 550 सदस्यों से बनी है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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लोकसभा चुनाव में कौन मतदान कर सकता है?
आइए समझते हैं–
18 साल या उससे अधिक उम्र के हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और साथ ही स्थानीय सरकारी निकाय चुनावों में वोट देने का अधिकार है। इसके लिए आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना होता है। मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए जरूरी है कि–
- आप भारत के नागरिक हो
- आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो
- आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों
- आप नीचे बताए गए अपराधों को करने के लिए अदालत से दोषी नहीं ठहराए गए होः
o रिश्वत देने
o किसी दूसरे के नाम पर मतदान देने
o किसी को डरा धमका कर वोट देने से रोकने की कोशिश में
o लोगों के बीच नफरत और हिंसा को भड़काने में
o चुनाव प्रक्रियाओं को रोकने या उसे जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने में
लोकसभा चुनाव पर बात करने के बाद हम चलिए, राज्य चुनाव को भी समझ लेते हैं।
राज्य चुनाव क्या हैं?
आइए समझते हैं
राज्य चुनावों के माध्यम से आप राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये सदस्य ही राज्य स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद (उच्च सदन) हो या न हो, लेकिन विधानसभा (निचला सदन) हमेशा होती है। किसी राज्य के निचले सदन यानी विधानसभा के हर सदस्य को 5 साल के लिए चुना जाता है, और उच्च सदन यानी विधान परिषद के हर सदस्य को 6 साल के लिए चुना जाता है।
राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग–अलग होती है। यह संख्या हर राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या पुड्डचेरी की तुलना में काफी ज्यादा है।
दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इस तरह की और जानकारी के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
तो चुनाव से जुड़ी बातों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहें। धन्यवाद
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