जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम द्वारा मतदान केन्द्रो, मतदान स्थल और मतदाता से जुड़े निर्देश बैठक में दिए गए।
वाराणसी : यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, मतदाता पर्ची पहुंचाने और उसमें तेजी लाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह की मौजूदगी में 19 जनवरी की शाम को समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में डीएम कौशल राज शर्मा व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहें।
मतदाता को उसके बूथ की जानकारी दी जाए
जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा, मतदाताओं को घर-घर मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने के संबंध में कार्य में तेज़ी लाने की ज़रुरत है। मतदाता द्वारा वोट डालने के समय उसके बूथ के बारे में उसे जानकारी दी जाए। अगर बूथ बदला गया है तो विशेषतौर पर संबंधित मतदाता को वोट पर्ची देने के दौरान इसकी जानकारी ज़रूर से लिखकर दी जाए। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम द्वारा बैठक में मौजूद सभी अधिकारीयों को दिया गया।
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मतगणना स्थलों का निरीक्षण हो
डीएम ने यह भी कहा कि मतदाताओं को पर्ची शान्ति से उपलब्ध कराई जाए। यह ध्यान रखें कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूट पाए। अधिकारी अपने क्षेत्रों के मतदाता केंद्र का निरीक्षण करें। वहां जो भी समस्या है उसके निस्तार का आदेश दिया गया। उनके क्षेत्र में कौन-कौन से मतदाता केंद्र आते हैं, किस-किस थाने के क्षेत्र में आते हैं, उसे भी देखा जाए। साथ ही पोलिंग पार्टी स्थल और मतदान मतगणना स्थल का भी अच्छे से जायज़ा लिया जाए।
वाहनों के लाइसेंस की पुष्टि हो
डीएम ने आगे कहा, सभी राजनीतिक दलों के वाहनों का लाइसेंस संबंधित थानों में जमा कराया जाए। इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया। साथ ही यह जानकारी भी ली जाए कि अभी तक जमा करवाए गए लाइसेंस असली है या नकली। सरकारी वस्तुओं की दुकान का निरीक्षण किया जाए और उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इसकी पुष्टि की जाए। इस बात की कड़ी जांच हो कि किसी को भी फ़र्ज़ी रसीद न ज़ारी हो पाए।
मतदान के लिए अभी भी कर सकतें हैं रजिस्ट्रेशन
बैठक में कहा गया, विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। यह लोग फरवरी से पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। 7 मार्च को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की सूचनाएं ज़ारी होने से पहले लोगों को आवेदन करना होगा। लोग घर बैठे वोट पोर्टल पर जाकर भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लोग स्मार्टफोन में वोट पोर्टल का एप्प डाउनलोड करके यह देख सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज़ है या नहीं। वह अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जाकर प्रारूप फॉर्म भरकर भी मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं
आवेदन की प्रक्रिया को बताते हुए कहा गया, लोग सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नेशनल सर्विस पोर्टल पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, जानकारी दर्ज करें और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें फिर सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके द्वारा दी गयी जानकारी आपको मेल आईडी पर आपको मिल जायेगी। मेल आईडी में पर्सनल आईडी पेज का लिंक होगा। आप इस पेज के ज़रिये अपनी आईडी एप्लीकेशन को टैग कर पाएंगे।
वोट कार्ड आवेदन करने के लिए ज़रूरी प्रमाण पत्र: एक पासपोर्ट साइज़ फोटो,आईडी प्रूफ के तौर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली बिल का लोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
इसके साथ हमने यह भी देखा है कि जब चुनाव आते हैं तो अधिक मात्रा में राजनीतिक पार्टियों द्वारा शराब खरीद उसे मुफ्त में जनता में बांटा जाता है ताकि उनका वोट बटोरा जा सके। इसके देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक अभियान चलाकर अवैध शराब की दुकानों पर कार्यवाही की जाए। दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान स्टॉक का मिलान किया जाये। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आकांक्षा को लेकर पुलिस तीन-चार दिन के अंदर इसकी कार्यवाही पूरी करे। अंत में कहा गया कि सभी अधिकारी इन निर्देशों पर जल्द से जल्द अमल करें।
इस खबर की रिपोर्टिंग सुशीला देवी द्वारा की गयी है।
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