खबर लहरिया Blog उत्तर प्रदेश विकलांग/ दिव्यांग पेंशन योजना : आवेदन की प्रक्रिया और लाभ

उत्तर प्रदेश विकलांग/ दिव्यांग पेंशन योजना : आवेदन की प्रक्रिया और लाभ

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिएउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजनाकी शुरुआत की गयी है। इसकी शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग के साथ मिलकर किया गया। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार बहुत ही अप्रिय होता जा रहा है। समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है कि दिव्यांगों को भी उनके अधिकार दिए जाए। इसी सोच के साथ सरकार द्वारा योजना को अस्तित्व में लाया गया है।

योजना का उद्देश्य

शारारिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को ना चाहते हुए भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें उनके दोस्त और परिवार शामिल होते हैं। इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। उत्तरप्रदेश विकलांग/ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के ज़रिये दिव्यांग व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि योजना के ज़रिये वह उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहती है।

योजना के लाभ

???? राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को योजना के तहत हर महीने 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

????सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे।

????आजीविका प्रदान करने के लिए योजना को शुरू किया गया।

????सरकार द्वारा सिर्फ 40% दिव्यांग आवेदकों को ही राशि दी जाएगी।

 योजना की पात्रता

 ????आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

????यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

????आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए। 

????आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

????यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का पहले से लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा

????यदि दिव्यांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो उसे इस पेंशन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

????दिव्यांग व्यक्ति जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए

योजना के दस्तावेज़

????आवेदक का आधार कार्ड

????पहचान पत्र

????निवास प्रमाण पत्र

????आय प्रमाण पत्र

????विकलांगता प्रमाण पत्र

????बैंक अकाउंट पासबुक

????मोबाइल नंबर

????पासपोर्ट साइज फोटो

आवदेन ऐसे करें

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 ????सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

( http://sspy-up.gov.in/index.aspx )

????आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

????होम पेज पर आपकोदिव्यांग पेंशनका विकल्प दिखाई देगा। आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

????फिर आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

????इस पेज पर आपकोऑनलाइन आवेदन करेका विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा।

????इस पेज पर आपकोन्यू एंट्री फॉर्मके विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।

????फिर आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण , विकलांगता का विवरण आदि भरना होगा।

???? सभी जानकारी भरने के बाद आपकोसुरक्षित करेंके बटन पर क्लिक करना होगा।

????इसके बाद, उम्मीदवारफॉर्म संपादित करें/अंतिम सबमिशन”  विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, उनके विवरण देखें और अंत में अपना आवेदन जमा करें।

योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

????सबसे पहले लाभार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

????इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

????विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

???? इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

????विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा

????इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संख्या , पासवर्ड कैप्चा कोड आदि डालना होगा।

????इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी।

योजना में लाभार्थी सूची कैसे देखे ?

????सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

????इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। 

???? विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

????इस पेज पर आपको नीचे पेंशनर सूची का हिस्सा दिखाई देगा। आप जिस वर्ष की पेंशनर सूची देखना चाहते है तो उस पर क्लिक कर सकते है। इसके बाद आपके सामने उस वर्ष की पेंशनर सूची खुल जाएगी।

समाज में दिव्यांगों की स्थिति और दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति, योजना से मिलने वाले लाभ से कितनी बदलती है या बदलेगी। यह कहा नहीं जा सकता। बल्कि सवाल तो यह है कि फॉर्म भरने के बाद भी क्या समय से राशि लोगों तक पहुंच पाएगी? क्या सभी योजना का लाभ उठा पाएंगेक्या योजना की जानकारी सबको है? क्या योजना से समाज का व्यवहार दिव्यांग लोगों के प्रति सही हो जाएगा?