यूपी के सहारनपुर में दहेज के लिए कथित तौर पर ससुराल वालों ने अपनी बहू को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा । यह आरोप लड़की के माता-पिता ने ससुराल वालों पर लगाया। थाना प्रभारी रोजंत त्यागी ने इसकी जानकारी रविवार 16 फरवरी 2025 को दी। महिला के पति और देवर सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
यूपी में दहेज को लेकर मामले बढ़ते जा रहे हैं। दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सहारनपुर में एक 30 वर्षीय महिला को इसलिए HIV संक्रमित सिरिंज का इंजेक्शन दिया गया क्योंकि उसके माता-पिता ने ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं की।
एचआईवी / HIV क्या है?
एचआईवी पूरा रूप ‘ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस’ है। इस वायरस से ही एड्स की बीमारी होती है। यह वायरस शरीर की कोशिकाओं पर हमला करता है। इसके इलाज में संक्रमण को नियंत्रित करने और स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इस वायरस से छुटकारा नहीं जा सकता।
इस तरह की बीमारी का मतलब है कि आपको धीरे-धीरे करके एक मौत देना। दहेज के लिए इस तरह का अपराध जानबूझ कर करना सच में बहुत बड़ा सवाल है। देश में जहां बोला जाता है कि दहेज प्रथा खत्म हो चुकी है, फिर भी आज भी महिलाएँ दहेज का शिकार हो रही हैं। सरकार आखिरकार दहेज के मामलों पर सख्ती से एक्शन क्यों नहीं लेती है?
पूरा मामला
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिता ने बताया कि मई 2024 में महिला के ससुराल वालों ने उसे जबरदस्ती HIV संक्रमित सिरिंज का इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद महिला की तबियत तेजी से बिगड़ गई। महिला को अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया, वहां मेडिकल जांच से पता चला कि उनकी बेटी HIV पॉजिटिव है, जबकि पति की रिपोर्ट निगेटिव आई है।
दहेज की मांग
महिला के पिता ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी फरवरी 2023 में की थी। उनकी बेटी सोनल की शादी 15 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के हरिद्वार में रहने वाले अभिषेक से हुई थी। शादी के समय दहेज के तौर पर उन्होंने करीब 45 लाख रुपए खर्च किए थे और एक कार दी थी। इसके बाद भी महिला को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला के ससुराल वालों ने फिर से एक बड़ी कार तथा 25 लाख रुपये से अधिक की मांग की थी।
ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज
थाना प्रभारी रोजंत त्यागी ने बताया कि महिला के पति और देवर सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 – हत्या का प्रयास और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वाराणसी में दहेज के लिए खिलाया मल-मूत्र
खबर लहरिया की अगस्त 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में दहेज के लिए वाराणसी में महिला को मल-मूत्र खिलाया गया। महिला को शारीरिक और मानसिक चोट दी गई। महिला ने बताया कि 7 साल पहले शादी हुई थी। शुरू में 1-2 साल सही रही। उसके बाद पति ने और सास ने मारना-पीटना शुरू किया और फिर हद पार कर दी। अपना मल और मूत्र जबरन खिलाया पिलाया, उसके ऊपर गर्म तेल फेंका गया। आप खबर लहरिया की रिपोर्टिंग में महिला की आपबीती सुन सकते हैं।
पैसों के लालच में इस तरह की हदें पार कर देना लोगों के अंदर मानवीयता की मौत को दर्शाता है। दहेज के नाम पर महिलाओं का शोषण महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है। आखिर कब तक इस तरह महिलाओं को दहेज के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी?
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