खबर लहरिया Blog Milkipur Bypoll 2024: मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कोर्ट का आया फैसला, उपचुनाव के लिए जल्द हो सकती है घोषणा

Milkipur Bypoll 2024: मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कोर्ट का आया फैसला, उपचुनाव के लिए जल्द हो सकती है घोषणा

यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव हुए जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए। इस उपचुनाव में एक सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था वो सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट रही।

UP Bypolls 2024: Court ruling on Milkipur Assembly Bypoll, announcement likely soon

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद (जिन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी) की तस्वीर ( फोटो साभार: सोशल मीडिया)

यूपी की अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मिल्कीपुर सीट की याचिका पर कल सोमवार 25 नवंबर 2024 को सुनवाई की थी। हाल ही में हुए यूपी के 10 सीटों में से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव करने के लिए जल्द ही तारीख की घोषणा करेगा।

यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव हुए जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए। इस उपचुनाव में एक सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था वो सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट रही। हालाँकि यूपी की 10 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने थे लेकिन कोर्ट में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से संबंधित याचिका लंबित होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई। अब इस पर कोर्ट ने सुनवाई कर के उपचुनाव के लिए रास्ता साफ़ कर दिया है।

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मिल्कीपुर सीट मामला

2022 में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ को इसमें हार मिली थी। इसके लिए उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक अवधेश प्रसाद के नामांकन में विसंगतियां, दाखिल प्रक्रिया के दौरान गलत शपथ, दस्तावेजों को प्रमाणित करने वाले नोटरी की डेट एक्सपायरी थी, इसलिए उन्होंने कोर्ट में इसके सम्बन्ध में याचिका डाली थी।

कोर्ट ने मिल्कीपुर सीट पर याचिका वापस लेने की अर्जी को दी अनुमति

15 अक्टूबर 2024 को जब यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी, तभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कोर्ट में दी याचिका को वापस लेने की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने अब इस अर्जी को कल सोमवार 25 नवंबर 2024 को वापस लेने की मंजूरी दे दी है जिसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रास्ता खुल गया है।

मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव क्यों?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। लोकसभा चुनाव होने पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत हुई और वे सांसद हो गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था जिससे उनकी विधानसभा की सीट खली हो गई।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लंबित चुनाव याचिका के कारण मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव स्थगित कर दिया था। अब चुनाव आयोग नई तिथि की घोषणा जल्द ही करेगा।

यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त

यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर 2024 को उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा। इस चुनाव के परिणाम 23 नवंबर 2024 को घोषित किए गए थे। इस उपचुनाव में भारतोय जनता पार्टी को 7 सीटों पर कटेहरी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझंवा, मीरापुर, कुंदरीकी पर जीत मिली तो वहीँ समाजवादी पार्टी ने मात्र दो सीटें करहल और सीसामऊ सीट जीत हासिल की।

 

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