सरकार ने लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाया, जानिये किस जोन में क्या मिलेगी छूट? कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले और राज्य सरकारों की सिफारिश पर देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने इस लॉकडाउन में देश को तीन जोन- रेड ऑरेंज और ग्रीन में बांटा है। इन्हीं के तहत छूट तय की गई है।
सबसे पहले हमने ये जानना जरुरी है की इन तीनों जॉन में अंतर क्या है?
ग्रीन जोन– जहाँ संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है।
ओरेंज जोन– जहाँ कोरों वायरस के कुछ मामले सामने आये हैं।
रेड जोन–जहाँ सबसे अधिक संक्रमण के मामले सामने आये हैं।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के दौरान भी जरुरी चीजों के लिए लोग घर से बहार जा सकते हैं। रेड जोन में किसी को भी बाहर निकलने में पाबंदी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन ज़ोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार ज़ोन में बदलाव होगा।
4 मई से 17 मई तक सभी जोन में क्या बंद रहेगा ?
हवाई, मेट्रो और रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर, होटल-बार और रेस्त्रां, मॉल, सिनेमा हॉल, मंदिर-मस्जिद और चर्च सहित सभी पूजा स्थल, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां और खेलकूद. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर निकलने पर पाबंदी। 10 साल से छोटे बच्चों, 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के बाहर जाने पर रोक रहेगी ।
ग्रीन जोन में क्या छूट
एक ग्रीन ज़ोन से दूसरे ग्रीन जोन में बसें आ जा सकती हैं। लेकिन बसों में 50 फीसदी से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए। सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियां ऑनलाइन डिलेवरी कर सकती हैं।
ऑरेंज जोन
ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं में एक ही सवारी बैठाने की इजाजत है। दोपहिया वाहन में पीछे सवारी बैठाने की इजाजत है। कुछ सेवाओं के लिए जिले से दूसरे जिले आने-जाने की इजाजत होगी। बसों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।
रेड जोन में आने वाले जिलों के नियम
स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक। टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी, सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़, । होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। छूट। मीडिया, निजी सुरक्षा गार्डों, कॉल सेंटर, आईटी सेवाओं को छूट। शहरी इलाकों में मजदूरों को रखने वाली साइट पर कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत। शहरी इलाकों में कॉलोनी, रिहायशी जगहों में एकल दुकानों को खोलने की इजाजत। 33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी ऑफिस खोले जा सकेंगे। उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारियों के ऑफिस खुलेंगे। अन्य स्टाफ में केवल 33 फीसदी ही लोग आ सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में बफर एरिया और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में छूट। रेड जोन में हर स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा। सिर्फ मेडिकल इमर्जेंसी के लिए घर से निकलने की इजाजत होगी।