खबर लहरिया Blog Delhi News: दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, जानें क्यों?

Delhi News: दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, जानें क्यों?


दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-163 रहेगी लागू।

                                                                           सांकेतिक तस्वीर (फोटो साभार – सोशल मीडिया)

नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा-163 लागू की गई है। धारा-163 जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय ने सोमवार 30 सितंबर 2024 को दी। मुख्य रूप से हाल ही में चल रहे वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित संशोधन, शाही ईदगाह मामला, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों जैसे विभिन्न मुद्दों देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस को अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली में कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन और अभियान करने की खुफिया जानकारी मिली थी।

दिल्ली में चल रहे मुद्दों और आने वाले त्योहारों में भीड़ को देखते हुए और शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश यह आदेश दिए हैं। इसमें  वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित संशोधन, शाही ईदगाह मामला, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर धारा लगायी गई है।

दिल्ली में धारा-163 लागू

धारा-163 जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था। इस धारा के लगने पर कई जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। इसमें किसी को हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। इस दौरान सार्वजनिक रास्तों पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते। इसमें नुकड़ नाटक, विरोध प्रदर्शन, जनसभा ये सब पर रोक लगाई जाती है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा शांत माहौल बनाने के लिए इस धारा को लागू किया जाता है।

वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित संशोधन

वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित होती है। इस्लाम के मुताबिक यह एक तरह का दान ही है। वक्फ बोर्ड एक तरह का ट्रस्ट है जिसके अधीन वक्फ संपत्ति है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में 40 तरह के संशोधन करना चाहती है जिसको लेकर विपक्ष और लोगों में काफी विवाद चल रहा है।

शाही ईदगाह मामला

यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को हटा कर बनाया गया है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इन मुकदमों का विभिन्न आधार पर विरोध किया है। मस्जिद पक्ष के इस मामले में रिकॉल अर्जी (किसी आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया जाने वाले आवेदन) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को बहस होनी है।

दो राज्यों में विधानसभा चुनाव

इस साल जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी माहौल गरमाया हुआ है।

2 अक्टूबर को गांधी जयंती

नोटिस में यह भी कहा गया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है इसलिए इस दिन नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीआईपी लोगों की आवाजाही रहेगी।

 

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