खबर लहरिया Blog Atiq Ahmed को मिला आजीवन कारावास, परिवार ने मांगी थी मौत की सज़ा

Atiq Ahmed को मिला आजीवन कारावास, परिवार ने मांगी थी मौत की सज़ा

अतीक अहमद सहित दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी आजीवन कारावास के साथ-साथ उमेश पाल के परिवार को एक लाख रूपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

माफिया से राजनेता बना अतीक अहमद (फोटो – ANI)

राजनेता से कथित माफिया बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को वकील उमेश पाल के 2006 के अपहरण मामले में मंगलवार, 28 मार्च को प्रयागराज एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में अशरफ और अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अहमद सहित दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी आजीवन कारावास के साथ-साथ उमेश पाल के परिवार को एक लाख रूपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें, सुनवाई से पहले अतीक अहमद के वकील दया शंकर मिश्रा ने कहा था, “सुनवाई के बाद आगे की योजना बनाई जाएगी। आगे (हाई कोर्ट) अपील करने का हमारा अधिकार है।”

यह था मामला

बता दें, प्रयागराज की एमपी/एमएलए अदालत ने अतीक अहमद और तीन अन्य को बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह वकील उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराया था। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अतीक और पूर्व नगरसेवक दिनेश पासी को आईपीसी की धारा 364 ए (एक व्यक्ति का अपहरण करना और व्यक्ति को हत्या के खतरे में डालना) व अन्य धाराओं सहित दोषी ठहराया गया है।

अदालत आने तक दी गयी थी सुरक्षा

अतीक अहमद को कल उत्तर प्रदेश पुलिस की 45 सदस्यीय टीम द्वारा गुजरात से प्रयागराज लाया गया था। उसे नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया और महिला जेल से सटे उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा गया था।

यह भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के साथ हिरासत के दौरान अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कथित माफिया से बने राजनेता अहमद को सुरक्षा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।

परिवार ने मांगी थी मौत की सज़ा

उमेश पाल के परिवार ने अदालत के आये फैसले को लेकर कहा कि वह सुनवाई से संतुष्ट हैं। टाइम्स ऑफ़ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार, उमेश पाल की माँ शांति देवी ने कहा, “मेरे बेटे का अपहरण हुए 18 साल हो चुके हैं। वह एक फाइटर था। मुझे कोर्ट पर भरोसा है। उसे (अतीक अहमद को) मेरे बेटे के अपहरण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन उसे मेरे बेटे की हत्या के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। मुझे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है।”

 

 

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