यूपी सरकार ने बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए मंडियों और दुकानों के लिए कुछ नियम लागू किये हैं। जिससे की इन जगहों पर भीड़ का जमावड़ा न हो और कोरोना नियमों का पालन भी हो सके। इस समय यूपी में कोरोना के 705619 मामले हैं। जो की हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से अभी तक 9224 लोगों की मौत हो चुकी है।
प्रशासन द्वारा ज़ारी निर्देश
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए रविवार 11 अप्रैल को दिशा–निर्देश ज़ारी किये हैं।
– शासन द्वारा ज़ारी निर्देश के अनुसार मंडी में अलग–अलग दुकानों को अलग–अलग समय पर खोला जाएगा।
–वहीं फुटकर दुकानें सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चालू रहेंगी। जिससे एक ही समय में बहुत ज़्यादा लोग मंडी में इकठ्ठा न हो पाए।
– ज़्यादातर सब्ज़ियां और फल डोर स्टेप डिलीवरी से ही नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी यानी व्यक्ति को फोन से ही सब्ज़ियां और फल मंगवाने होंगे। जो सीधा उनके घर आकर दी जाएंगी।
– प्रमुख मंडियों में सुबह 4 बजे से आठ बजे के बीच ही ट्रकों की आवाजाही रहेगी।
इन सारी चीज़ों का पालन हो, इसके लिए सभी डीएम, एसपी तथा एडीएम व एएसपी को सुबह 4 बजे से आठ बजे तक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। साथ ही निदेशक मंडियों से भी कहा गया है कि वह सभी जिलों की मंडियों से बात कर व्यवस्था बनाएं।
17 जिलों से मांगी गयी रिपोर्ट
सरकार द्वारा रेलवे स्टशनों पर व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी गयी है। जिसमें यह रेलवे स्टेशन शामिल हैं;- लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पं. दीन दयाल नगर, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद व अलीगढ़। इन सभी जगहों के डीएम, एसएसपी–एसपी–पुलिस कमिश्नर को संयुक्त निरीक्षण कर रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण को रोकने और उसकी व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी गयी है। जिसके बाद यह रिपोर्ट गृह विभाग को दी जाएगी। इन जिलों में रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्ट व जरूरी होने पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराने को कहा गया है।
धर्मस्थलों के बारे में दिशा-निर्देश
– धर्मस्थलों में एक साथ पांच से ज़्यादा लोगो को अंदर जाने की इज़ाज़त नहीं होगी।
– प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए। इससे व्यक्ति के शरीर के तापमान के बारे में पता चलता है।
– जिन व्यक्तियों में कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ वही परिसर में जा सकता है।
– सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना ज़रूरी होगा।
– अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग–अलग व्यवस्था की जायेगी।
– लाइनों में सभी व्यक्ति एक–दूसरे से छह फुट की दूरी पर खड़े रहेंगे।
– मूर्तियों, प्रतिरूप व पवित्र ग्रंथों को छूने की इज़ाज़त नहीं होगी।
– किसी भी प्रकार की धार्मिक सभाएं नहीं होंगी।
– धर्मस्थल के अंदर प्रसाद या पवित्र जल का वितरण या छिड़काव नहीं होगा।
– किसी को गले लगाकर बधाई नहीं दी जाएगी।
– शौचालयों, हाथ–पैर धोने की जगहों पर विशेष इंतज़ाम किया जाएगा।
– परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की दुकानों और स्टॉल पर पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा।
– लंगर या सामुदायिक रसोई में भोजन बनाने के दौरान शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी।