लॉकडाउन 5 का नया नियम जारी, कहां मिली छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी?
कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। देश में पहला लॉकडाउन 24 मार्च को लगाया गया था, जिसमें लोगों की आवाजाही और गैर-जरूरी चीजों की बिक्री पर पाबंदियां लगाई गई थीं। उसके बाद से पाबंदियों में धीरे-धीरे ढ़ील दी गई, सिवाए कंटेंमेंट जोन के।और अब आज यानी 1 जून से लॉकडाउन 5 का आगाज हो गया है जो 30 जून तक जारी रहेगा। इसके साथ ही देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर गाइडलाइंस शनिवार यानी 30 जून को जारी की। देश में सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य अपने मूल्यांकन के मुताबिक पाबंदियां लगा सकते हैं।
आइये जानते हैं कहाँ मिलेगी क्या छूट और कहाँ लागू रहेगी पाबंदी
गाइडलाइंस के मुताबिक, धार्मिक स्थान या लोगों के लिए प्रार्थना की जगहें 8 जून से खुलेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी होस्पिटेलिटी सेवाएं भी इसी दिन से खुलेंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी 8 जून से खुलने की मंजूरी होगी। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे। सैलून में फेस मास्क जरूरी, तौलिए का बार-बार उपयोग टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली है। राज्य में रोडवेज बसें निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति मिल गयी है, बशर्तें उनका सैनेटाइजेशन हो और हर यात्री को फेस मास्क लगाये। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी।
ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंडी खोली जाएगी। पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी सेवा या ऑपरेशन के लिये खोलने की छूट दी गई है। पूरे राज्य में कहीं भी आ-जा सकेंगे, किसी पास की जरूरी नहीं होगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या वाहन सड़क पर नहीं जा सकेगा।
लॉकडाउन 5 में स्कूल-कॉलेज खुलने के आदेश नहीं!
यूपी सरकार ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज-कोचिंग सैंटर समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान जुलाई से खोला जाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही इसका फैसला किया जाएगा। यानी ये पूरा महीना छात्र-छात्राएं घर पर ही रहेंगे।
सिनेमा हॉल रहेंगे बंद!
अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो-रेल सेवा भी फिलहाल स्थगित रहेंगी। साथ ही सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल समेत ऐसे तमाम स्थान भी अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन में क्या खुलेगा?
अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो आपके लिये अभी समय थोड़ा और कठिन रहने वाला है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, सफाई के काम और डोर स्टेप डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है। यानी जरूरी सेवाओं को छोड़कर पहले ही तरह ही अब भी कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति का अंदर आना या बाहर जाना प्रतिबंधित है। धार्मिक स्थलों से लेकर सैलून-पार्लर तक जो भी तमाम छूट पूरे राज्य में दी गई हैं, उनमें से कोई भी छूट किसी भी कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी।