पुलिस द्वारा आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 64 (बलात्कार), 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज मामला दर्ज किया गया है।
कानपुर में महिला हेड कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में 34 वर्षीय आरोपी धर्मेंद्र पासवान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर पुलिस के अनुसार,आरोपी को अदालत में पेश किया गया था जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में फिलहाल आगे की जांच ज़ारी है।
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी महिला का पड़ोसी था जिसे वह जानती थीं। महिला,अयोध्या जिले में महिला हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रही थीं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार,पुलिस ने कहा कि महिला की मेडिकल जांच की गई है और रिपोर्ट का इंतजार है।
इंडिया.कॉम द्वारा सितंबर 2022 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में साल 2021 में बलात्कार के कम से कम 65,025 मामले दर्ज किए गए थे। 96.8 प्रतिशत मामलों में आरोपी परिचित थे। इस दौरान राजस्थान में बलात्कार के सबसे अधिक 6,337 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद मध्य प्रदेश (2,947) और उत्तर प्रदेश (2,845) का स्थान रहा।
यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं से जुड़े अधिकतर मामलों में आरोपी जान-पहचान का ही कोई व्यक्ति होता है।
पुलिस ने बताया घटना के बारे में
एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मामले को लेकर बताया, “अयोध्या में रिजर्व पुलिस लाइन से जुड़ी महिला हेड कांस्टेबल ‘करवा चौथ’ का त्योहार मनाने के लिए शनिवार रात कानपुर आई थी। वह अपने गांव जा रही थी जब उसने अपने पड़ोसी धर्मेंद्र से लिफ्ट ली।”
आगे कहा,”पासवान उसे उसके गंतव्य स्थान पर छोड़ने के बजाय कथित तौर पर एक सुनसान खेत में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया।”
घाटमपुर के सहायक पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार ने कहा कि जब पासवान ने महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश की तो महिला ने शोर मचाया, लेकिन मदद के लिए आसपास कोई नहीं था।” आगे कहा, “महिला ने हमले के बाद आरोपी की उंगली का एक हिस्सा काट लिया और किसी तरह भागने में कामयाब रही।”
इसके बाद महिला ने पास के पुलिस चौकी से संपर्क किया और घटना के बारे में बताया जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज़ की गई। शिकायत लिखवाने के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे तकरीबन एक घंटे के अंदर पकड़ने में कामयाब रही।
आरोपी पर लगाई गईं ये धाराएं
पुलिस द्वारा आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 64 (बलात्कार), 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज मामला दर्ज किया गया है।
साल 2023 में एनसीआरबी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह बढ़ोतरी साल दर साल देखी गई है जिसमें यूपी का स्थान पहले से तीसरे नंबर के बीच रहता है।
‘यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’