खबर लहरिया Blog MP Cow Protection Law Bill: अधिसूचना जारी, 7 साल की हो सकती है सजा

MP Cow Protection Law Bill: अधिसूचना जारी, 7 साल की हो सकती है सजा

सड़कों पर गायों की तादाद, गायों की तस्करी और उनकी सुरक्षा को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया है।

MP Cow Protection Law Bill: Notification issued, punishment up to 7 years

                                                                                          मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर ( फोटो साभार – सोशल मीडिया)

मध्य प्रदेश की सरकार ने गाय की सुरक्षा के संबंध में कल रविवार 18 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून सख्ती से लागू होने की जानकारी दी गई। इस कानून के तहत आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें यह भी बताया गया कि आरोपी सिर्फ कलेक्टर कोर्ट में ही याचिका लगा सकते हैं किसी अन्य कोर्ट में इसकी याचिका नहीं होगी।

सड़कों पर गायों की तादाद, गायों की तस्करी और उनकी सुरक्षा को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला सुनाया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने रविवार को अधिसूचना जारी कर गौ रक्षा के संबंध में सख्त कानून जल्द ही लागू होंगे इसके बारे में बताया। एमपी सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया था। राज्यपाल की सहमति के बाद इस सम्बन्ध में रविवार नोटिफिकेशन जारी किया गया।

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संशोधित विधेयक के नए नियम

नए कानून के तहत गौ तस्करी में जो भी वाहन शामिल पाए जायेंगे उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और आरोपी को 7 साल की सजा का प्रावधान भी है।

विशेष अभियान की घोषणा

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर शनिवार 17 अगस्त को 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया और विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए सुझाव लिए जायेंगे और उन सुझावों को इस विशेष अभियान में शामिल किया जाएगा। यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। इस अभियान में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

 

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