खबर लहरिया Blog Man killed brutally in Bawana: बस में युवक की बेहरमी से हत्या, गुप्तांगों में डाली रोड

Man killed brutally in Bawana: बस में युवक की बेहरमी से हत्या, गुप्तांगों में डाली रोड

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के बवाना इलाके में एक बस के अंदर एक रसोइये की कथित तौर पर बेहरमी से हत्या कर दी गई। यह जानकारी पुलिस ने कल रविवार 9 फरवरी 2025 को दी। युवक ने बस में सीट पर खाना गिरा दिया जिससे आरटीवी बस के चालक और उसके दो साथी ने मिलकर युवक की पिटाई की और उसके गुप्तांगों में लोहे की रोड डाल दी। इसके बाद शव को उन्होंने बवाना फ्लाईओवर के पास फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो आरोपी फरार है।

बस की सांकेतिक तस्वीर (फोटो साभार: सोशल मीडिया)

नरेला का रहने वाला 22 वर्षीय मनोज जो कि एक शादी समारोह में रसोइया का काम करता था। 1 फरवरी 2025 की रात को वह और उसके साथ काम करने वाला साथी दिनेश सुल्तानपुर डबास में एक शादी में गए थे।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “काम खत्म करने के बाद उन्होंने बचा हुआ खाना पैक किया और बस में चढ़ गए। इस बीच गलती से कुछ खाना सीट पर गिर गया, जिससे ड्राइवर और उसके साथी को गुस्सा आ गया।”

गलियां दी और बेहरमी पीटा

अधिकारी ने बताया कि दिनेश (मनोज का सहायककर्मी) को बवाना चौक पर उतरने दिया लेकिन बस के चालक और दो साथियों ने मनोज को रोक लिया। उसे अपनी शर्ट से सीट साफ करने के लिए मजबूर किया। ड्राइवर आशीष उर्फ ​​आशु और उसके दोस्तों ने उसे कथित तौर पर गालियां दीं और बेहरमी से पीटा। जब वह सीट साफ कर रहा था, तो आशीष ने उसके गुप्तांगों में रॉड डाल दी।

मनोज के भाई ने लापता होने की रिपोर्ट कराई थी दर्ज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया, “2 फरवरी को पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की बात कही गई थी। शुरू में, टीम को लगा मृतक आवारा है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए थे। हालांकि, एक दिन के बाद, उसके भाई जितेंद्र ने उसकी पहचान की पुष्टि की, जिसने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 5 फरवरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सामने आया कि मृतक को इस तरह से बेहरमी से हत्या की गई है।

एक आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने कराला गांव के रहने वाले 24 साल के सुशांत शर्मा उर्फ ​​चुटकुली को गिरफ्तार कर लिया। आशीष और तीसरा अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। बवाना पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103 (1) (हत्या) और 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कई अन्य मीडिया के अनुसार, इस मामले में यौन हिंसा का भी जिक्र किया गया है लेकिन पुलिस ने इस बात से साफ़ इनकार कर दिया।

 

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