महोबा : लोगों में राशन कार्ड से नाम कटने को लेकर हलचल और काफ़ी बातें चल रही हैं। शासन का आदेश हैं कि अपात्र राशन कार्ड धारक खुद ही सरेंडर कर दें। इस आदेश के बाद पात्र व अपात्र, दोनों ही राशन कार्ड धारकों में भय है कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन पर कार्यवाही हो सकती है। पूरी जानकारी न होने की वजह से पात्र लोग भी अपना नाम राशन कार्ड से कटवा रहें हैं।
ये भी देखें – टीकमगढ़: देखिए कैसे होती है चीमरी की खेती
शासन का आदेश था कि 19 मई 2022 तक सभी अपात्र राशन कार्ड धारक खुद सरेंडर कर दें। अब यह तारीख 24 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दी गयी है।
आदेश के बाद खबर लहरिया ने जिले के कई राशन कार्ड धारकों से बात की। मुकुंदी नाम के व्यक्ति ने कहा, उनके पास चार पहिया साधन तो नहीं है पर पक्का मकान बना हुआ है। जो नियम लागू हुआ है वह गलत है। उन्होंने राशन कार्ड नहीं बनवाया बल्कि अधिकारियों द्वारा बनवाया गया है। फिर अधिकारियों के खिलाफ ही कार्यवाही होनी चाहिए।
ये भी देखें – चित्रकूट : पीएम ग्रामीण आवास योजना से आज भी वंचित है ग्रामीण
हमने जिला पूर्ती अधिकारी राजीव तिवारी से भी बात की। उन्होंने बताया कि नियम सबके लिए लागू नहीं किया गया है। गाँव में मुनादी करवाकर राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जा रहा है कि जो लोग अपात्र की श्रेणी में आते हैं सिर्फ उन्हें राशन कार्ड से नाम कटवाना अनिवार्य है।
ये भी देखें –
किसान की बेटी समाज की बेड़ियाँ तोड़ बनी पत्रकार, सुनीता देवी। कोशिश से कामयाबी तक
'यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें