मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अब 35% आरक्षण कर दिया है। पहले यह आरक्षण 33% था अब इसमें 2% की वृद्धि की गई है। इसका निर्णय मंगलवार 5 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष की आयु सीमा करने का भी निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए बहुत ही एहम फैसला का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि “मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह निर्णय राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाने वाली सभी भर्तियों में लागू किया जाएगा। राज्य सरकार कई विभागों में बड़ी भर्ती शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें राज्य सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रमुख रूप से शामिल हैं और 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।”
35% आरक्षण देने का उद्देश्य
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।
मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा अब 50
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है।
बैठक में अन्य बड़े फैसले
बैठक में 2024-25 (खरीफ और रबी सीजन में) में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उर्वरक (खाद) विक्रय केन्द्रों यानी खाद बेचने के लिए केंद्र की स्थापना की जाएगी। जिसमें मानव संसाधन विभाग पर लगभग खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 1.72 करोड़ रूपये तक की जाएगी।
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