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Service Voter कैसे कर सकते हैं मतदान? | KhabarLahariya X @NyaayaIndia

सर्विस वोटर कैसे मतदान कर सकते हैं?

लेख – न्याया

दोस्तों ! पिछली वीडियो में हमनें देखा की सर्विस वोटर होते कौन हैं? और सर्विस वोटर मतदान के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं इस के बारे में बात की थी।
इस बार हम बात करेंगे कि सर्विस वोटर मतदान कैसे कर सकते हैं?

सर्विस वोटर मतदान कैसे कर सकते हैं?
सर्विस वोटर मतदान दो तरह से कर सकते हैं: डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) या प्रॉक्सी के माध्यम से। आज की वीडियो में हम बात सिर्फ डाक मतपत्र पर ही करते हैं।
अगर आप अपने स्थायी निवास क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में सर्विस वोटर के रूप में पंजीकृत हैं और चुनाव की घोषणा होने पर आपको कहीं और तैनात किया हो, तो आपके गृह निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी आपको और आपकी पत्नी को डाक मतपत्र भेजेंगे ।
आपका वोट डलवाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी आपको इन फॉर्म को भेजेगा: जैसे-
• एक डाक मतपत्र (आपके मतदाता सूची नंबर और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म के पीछे लिखे गए प्रारंभिक ‘पीबी’ के साथ)
• फॉर्म 13ए, यानी एक घोषणा पत्र जिसमें कहा गया है कि आपने अपना वोट डाल दिया है
• फॉर्म 13बी यानी आपके चिह्नित मतपत्र को रखने के लिए एक कवर
• फॉर्म 13सी यानी आपके भरे हुए फॉर्म 13ए और फॉर्म 13बी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित करता एक कवर
• फॉर्म 13डी यानी निर्देशों की एक काॅपी जिसमें बताया गया है कि आपको वोट कैसे डालना है, समय और तारीख के साथ कब तक आपको मतपत्र वापस भेजना है)

भारतीय कानून को आसान भाषा में समझें

अगर डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी को नहीं मिलता है, तो वह आपको इसे डाक द्वारा दोबारा भेजेंगे। आप रिटर्निंग ऑफिसर से व्यक्तिगत रूप से भी डाक मतपत्र आपके पास पहुंचाने के लिए कह सकते हैं।
अगर किसी कारण से आपका डाक मतपत्र खराब हो जाता है और आप अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, तो आप अपने रिटर्निंग अधिकारी से मतपत्र का दूसरा सेट भेजने और खराब हुए मतपत्र को वापस लौटाने के लिए कह सकते हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर मानता है कि मतपत्र वाकई में खराब हो गया है, तभी वह आपको दूसरा सेट भेजेंगे।
मतपत्र भेजने के समय को कम करने के लिए, चुनाव आयोग ने एक Electronically Transmitted Postal Ballots (ईटीपीबी) पद्धति बनाई है। ईटीपीबी का इस्तेमाल करके, रिटर्निंग अधिकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र भेज सकता है और आप विशेष रूप से आपके लिए बने OTP का इस्तेमाल करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार OTP दर्ज कर लेने के बाद, आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप चुनाव आयोग के सेवा मतदाता पोर्टल पर जा सकते हैं।

मतपत्र मिलने के बाद, सर्विस वोटर को मतदान करने के लिए इन चरणों का पालन करना होता है –

चरण 1
• आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे टिक (✓) या क्रॉस का निशान (x) लगाएं।
• आपको मतपत्र पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, जिससे आपकी पहचान हो सके ।

चरण 2
• यह घोषणा करते हुए फॉर्म 13ए भरें कि आपने अपना डाक मतपत्र डाल दिया है। फाॅर्म को नोटरी/वजीफा देने वाले मजिस्ट्रेट या अपने सशस्त्र बलों के विंग कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित करवाएं।
• अगर आप विदेश में काम कर रहे एक सरकारी अधिकारी हैं, तो आपको इसे उस तैनात देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित करवाना होगा, जहां आप तैनात हैं।

चरण 3
• फॉर्म 13बी कवर पर अपने मतपत्र की क्रम संख्या नोट कर लें, अपने चिह्नित मतपत्र को इसके अंदर रखें और निर्देशों के अनुसार इसे सीलबन्द कर दें। ।

चरण 4
• अब अपना सीलबंद फॉर्म 13ए और फॉर्म 13बी दिए गए लिफाफे (फॉर्म 13सी) में रखें। लिफाफा पहले से ही आपके रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित होगा।
• आपको अपने लिफाफे पर कोई डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं है।
• अगर आप एक सरकारी अधिकारी हैं, जो अपना डाक मतपत्र डालते हैं। इस स्थिति में आप मतपत्र एयरमेल या राजनयिक पैकेज के द्वारा भी भेज सकते हैं।
• इसे बताए गए समय और तारीख तक पोस्ट करें।

अगर आप तय समय के बाद इसे भेजते हैं, तो आपका वोट नहीं गिना जाएगा।

इस तरह से एक सर्विस वोटर अपना वोट डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट से कर सकता हैं।

अगले लेख में हम प्राॅक्सी के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को समझेंगे।

दोस्तों, इस लेख की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इस तरह की और जानकारी और भारतीय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
तो चुनाव से जुड़ी बातों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहें। धन्यवाद

 

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