लोकसभा के बाद अब रविवार को राज्यसभा ने भी कृषि से जुड़े दो विधेयकों को पारित कर दिया है। पहला है, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020।
दोनों ही बिलों को किसानों और अन्य पार्टियों के विरोध करने के बाद भी संसद में लागू कर दिया गया। सरकार ने कहा कि इस विधेयक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को ही होगा। वहीं राज्यों का मानना है कि इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्यों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
सबकी मंजूरी के बिना किया गया बिल पास
संसद में बिल उच्च सदन के नेताओं के वोट द्वारा पारित कर दिया गया। वहीं सदन में ऐसे कई नेता थे जो विधेयक को ज़ारी करने का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद भी उन्हें नज़रअंदाज़ करते हुए, सिर्फ उच्च सदन के वोट को ही मान्य रखा गया।
विरोध में टीएमसी नेता ने नियम किताब को की फाड़ने की कोशिश
जब संसद ने विरोध को अनसुना कर दिया तो इसके बाद सदन का माहौल विद्रोह भरा हो गया। टीएमसी के नेता डेरेक ओ ‘ ब्रिएन चेयरमैन हरिवंश सिंह के मंच पर चढ़ जाते हैं। इसके साथ ही रखी नियम किताब को फाड़ने की कोशिश भी करते हैं। ” यह संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की निर्मम हत्या है” – डेरेक कहते हैं।
विधेयक – किसानों के लिए फांसी?
कांग्रेस राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर मंजूरी न देते हुए कहती है कि वह किसानों के “फांसी के आदेश” पर अपने हस्ताक्षर नहीं करेगी। कई लेफ्ट के और अन्य विपक्षी नेता कहते हैं कि विधेयक से सिर्फ बड़ी कॉरपोरेट को ही मुनाफ़ा होगा।
उप सभापति के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने किया अविश्वास प्रस्ताव
राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सिंह के खिलाफ विपक्षी दलों के लगभग 47 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। यह सब सभापति द्वारा कृषि विधेयक पास करने के बाद हुआ। किसी भी सभापति के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, हरिवंश सिंह संसद की अध्यक्षता नहीं कर सकते।
अविश्वास प्रस्ताव, पत्र में यह था लिखा
पत्र में लिखा गया कि उप सभापति ने जल्दबाज़ी में कृषि विधेयकों को पारित कर दिया , वो भी विपक्षी नेताओं के विरोध करने के बाद भी। साथ ही सभी की मांगो और मतदान को भी नज़रअंदाज़ कर दिया। उन्होंने कोविड सैनिटाइज़ेशन के लिए भी उचित समय न देकर, कोविड नियमों को भी तोड़ा है। यह आरोप भी लगाया गया कि सभापति ने विपक्षी नेताओं को बोलने या विचार करने की भी इज़ाज़त नहीं दी।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा “मैं भी किसान किसानों को भटकाने““
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में हुए हंगामे का जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसानों का कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। ये सारी चीज़ें सिर्फ “किसानों को भटकाने” के लिए की जा रही हैं। “मैं भी किसान हूँ, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि सरकर किसानों को चोट पहुंचाएगी“ – गृहमंत्री ने कहा।
“संसद में इन दोनों विधायकों के पारित हो जाने के बाद कृषि क्षेत्र में वृद्धि और विकास का एक नया इतिहास लिखा जायेगा” – गृहमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा।
बड़े ही हर्ष का विषय है कि राज्यसभा में पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने में सक्षम दो विधेयकों, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है।
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 20, 2020
प्रधानमंत्री ने पास विधेयक को “वाटरशेड मोमेंट” कहा
राज्यसभा ने कृषि विधेयकों को पारित करने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे “वाटरशेड मोमेंट” कहा। संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने को ”भारतीय कृषि के इतिहास में क्षणों ” के रूप में देखा जा सकता है“ – प्रधानमंत्री ने कहा।
“भारतीय कृषि के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमारे मेहनती किसानों को संसद में प्रमुख विधेयकों के पारित होने पर बधाई। इससे कृषि क्षेत्र का संपूर्ण रूपान्तरण होने के साथ–साथ करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण होगा“ – ट्वीट करते हुए कहा।
भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2020
जब से कृषि विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, तब से ही किसानों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में भी विधेयक को मंजूरी दे दी गयी। लेकिन किसानों को अभी भी सरकार द्वारा लागू किये गए विधेयकों पर विश्वास नहीं है।
एक तरफ सरकार लोकतांत्रिक होने का दावा करती है। वहीं दूसरी तरफ़ विरोध और ना मंजूरी के बाद भी बिल को पारित कर देती है। ये कौन–सी लोकतांत्रिक आज़ादी है? जहां सदन में बैठे सभी सदस्यों की बात न सुनकर सिर्फ कुछ लोगों के मतदान से फैसले ले लिए जाते हैं। जहाँ बात रखने पर भी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। सरकार यहां लोगों से ऊपर , अपने विचारों और फैसलों को सही ठहराने में लगी हुई है।
ऐसे में लोकतंत्र की आज़ादी का क्या होगा? क्या देश का किसान ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ता रहेगा? क्या सरकार सुनेगी किसानों की आवाज़? प्रधानमंत्री क्या सुन पाएंगे “किसानों के मन की बात” ? सवाल कई है लेकिन सुनने वाली सरकार के पास लोंगों की परेशानियों का सुनने का वक़्त ही नहीं है। वह तो बस अपने बनाए नियमों को सही दिखाने में व्यस्त है।