Electoral Bond: मोदी सरकार द्वारा लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। जिसे भाजपा सरकार द्वारा हमेशा से “पारदर्शी” व्यवस्था बताया गया।
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