बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि सरकार 13 से 20 नवंबर तक सम-विषम (odd-even) वाहन प्रणाली फिर से लागू करेगी।
दीवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 7 नवंबर को स्पष्ट किया कि पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के आदेश सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों पर लागू होते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में रात को सिर्फ दो घंटे पटाखे फोड़ने के आदेश दिए गए हैं लेकिन वही जो इको-फ्रेंडली हो।
यह स्पष्टीकरण शीर्ष अदालत द्वारा एक आवेदन की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें राजस्थान में कुछ पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने साथ ही वायु व ध्वनि प्रदूषण को कम करने के अदालत के आदेश को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
दिल्ली में फिर लागू हुआ ऑड-ईवन नियम
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि सरकार 13 से 20 नवंबर तक सम-विषम (odd-even) वाहन प्रणाली फिर से लागू करेगी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और दीवाली में कुछ ही दिन बाकी रहने की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी की हालत लगातार खराब हो रही है।
यह बात भी साफ़ की गई कि प्रदूषण के स्तर के आधार पर योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रतिबंधित सप्ताह के दौरान, सड़कों पर कारों को सिर्फ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच अनुमति दी जाएगी। ऑड-ईवन नियम दूसरे राज्यों के वाहनों पर भी लागू होगा।
इसके अलावा सरकार ने स्कूलों को 10 नवंबर तक कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर, स्कूल आकर क्लास लेने को निलंबित करने का भी निर्देश दिया है।
इको-फ्रेंडली पटाखों को किया जाए प्रोत्साहित – सीएम योगी
सीएम योगी ने सरकारी अधिकारियों से पर्यावरण-अनुकूल पटाखों की बिक्री और खरीद को प्रोत्साहित करने को कहा। इसके साथ ही आदेश दिया कि पटाखे बेचने वाली दुकानें और गोदाम आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित किए जाने चाहिए।
उन्होंने X प्लेटफार्म पर इस बारे में बात करते हुए लिखा,”आगामी पर्व और त्योहार शांति और सौहार्द के बीच सम्पन्न हों, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए जरूरी प्रयास किए जाएं। पटाखों की दुकानों व गोदामों का आबादी से दूर होना सुनिश्चित करें, जहां पटाखों का क्रय-विक्रय हो, वहां फायर टेंडर के इंतजाम किए जाएं।”
इसके अलावा सीएम योगी ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया और कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
सिर्फ दो घंटे फोड़ सकते हैं पटाखें
रिपोर्ट्स के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश ज़ारी कर दीवाली, छठ पूजा, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर दो घंटे पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। दीवाली का समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा।
अतः, हर राज्य द्वारा पटाखों से होने वाले प्रदूषण और घटनाओं को रोकने के लिए अलग-अलग नियम ज़ारी किये गए हैं। जब हवा इतनी प्रदूषित है कि सांस भी नहीं ली जा रही, ऐसे में नियमों का पालन करने के साथ-साथ हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी बेहद ज़रूरी है।
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