खबर लहरिया Blog Dry Days in Delhi: दिल्ली सरकार ने त्योहारों और लोकसभा चुनाव के चलते दिए ‘ड्राई डे’ के आदेश

Dry Days in Delhi: दिल्ली सरकार ने त्योहारों और लोकसभा चुनाव के चलते दिए ‘ड्राई डे’ के आदेश

दिल्ली सरकार ने दिल्ली और दिल्ली से सटे हिस्सों में ‘ड्राई डे’ रखने के आदेश जारी किये हैं। इसके साथ ही आने वाले त्योहारों व लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल से लेकर जून तक ‘ड्राई डे’ रहेगा।

Delhi government orders 'dry days' due to festivals and Lok Sabha elections 2024

                 शराब के लिए दुकान के बाहर खड़े लोगों की सांकेतिक तस्वीर ( फोटो साभार – गूगल)

लोकसभा चुनाव 2024: लोकसभा चुनाव पास में हैं, ऐसे में शराब की लेन-देन चुनाव के दौरान बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली और दिल्ली से सटे हिस्सों में ‘ड्राई डे’ रखने के आदेश जारी किये हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ने इसकी जानकारी शनिवार 6 अप्रैल को दी। आने वाले त्योहारों के साथ ही लोकसभा चुनाव में अप्रैल से लेकर जून तक ‘ड्राई डे’ रहेगा।

दिल्ली के उत्पाद शुल्क विभाग ने पांच दिन त्योहारों जिसमें ईद-उल-फितर (मीठी ईद), राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और बकरी ईद शामिल है। इस दिन ‘ड्राई डे’ के आदेश दिए गए हैं। आदेश में देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल से जून 2024 तक ड्राई डे का पालन करने का समय और तारीखों के बारे बताया गया है। एएनआई ने सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी।

ये भी देखें – गृह मंत्री अमित शाह ने ‘भारत के दो टुकड़े होने की कही बात’, वायरल वीडियो का दावा | Fact Check

‘ड्राई डे’ क्या है?

‘ड्राई डे’ से मतलब शराब की लेन- देन पर रोक लगाने से है। इस दिन सरकारी दुकानों, क्लब, बार जहां पर शराब की खरीद या बिक्री होती है वह बंद रहती है।

अप्रैल के महीने में ड्राई डे

ईद-उल-फितर (मीठी ईद) – 11 अप्रैल 2024
राम नवमी – 17 अप्रैल
महावीर जयंती – 21 अप्रैल

ये भी देखें – मतदाता सूची से हज़ारों महिला मतदाताओं के नाम रहते हैं गायब, कहां हैं वे व उनकी पहचान?

मई और जून में ड्राई डे

बुद्ध पूर्णिमा – 23 मई
बकरी ईद – 17 जून

लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के दिए आदेश में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव की गिनती की वजह से 24 अप्रैल 2024 को शाम 6:00 बजे से 26 अप्रैल 2024 को शाम 6:00 बजे तक, 4 जून 2024 को (पूरे दिन) ‘ड्राई डे’ रहेगा। यह आदेश बागपत के साथ दिल्ली की सीमाओं के 100 मीटर की नज़दीकी सीमा के भीतर मतदान के दिनों के लिए भी है। इस आदेश में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिले के नाम शामिल हैं।

बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
दिल्ली उत्पाद शुल्क विभाग ने दिए गए आदेश में कहा कि, “उपरोक्त सूची में किए गए किसी भी बदलाव के कारण लाइसेंसधारी किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। सभी लाइसेंसधारियों को इस आदेश को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के कुछ विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। लाइसेंसधारी के व्यावसायिक परिसर को ‘ड्राई डे’ पर बंद रखा जाएगा।

 

‘यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’

If you want to support  our rural fearless feminist Journalism, subscribe to our  premium product KL Hatke