खबर लहरिया Blog दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 5000 सरकारी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द करने के दिए आदेश

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 5000 सरकारी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द करने के दिए आदेश

शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने गुरुवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया कि वे लगभग 5,000 सरकारी स्कूल शिक्षकों के जारी किए गए स्थानांतरण के आदेश को वापस लें।

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                                                                                                                           दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना के सोशल मीडिया X अकाउंट से ली गई तस्वीर

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने कल गुरुवार 4 जुलाई को 5000 सरकारी स्कूल शिक्षकों के तबादले के आदेश को रद्द करने के आदेश दिए। शिक्षा विभाग ने मंगलवार 2 जुलाई को आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षकों के तबादले के आदेश दिए थे। शिक्षा विभाग के अनुसार उन शिक्षकों का ट्रांसफर (स्थानांतरण) जरुरी है जो एक ही स्कूल में 10 साल से काम कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने गुरुवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया कि वे लगभग 5,000 सरकारी स्कूल शिक्षकों के जारी किए गए स्थानांतरण के आदेश को वापस लें। उन्होंने कल गुरुवार 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, “मेरे आदेशों के विपरीत, 2 जुलाई को लगभग 5,000 शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया गया। मैंने मुख्य सचिव को इस आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि वे जांच करें कि कहीं कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी तो नहीं हुई है।”

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ट्रांसफर (स्थानांतरण) जारी करने को बताया शिक्षा विरोधी

दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने स्थानांतरण जारी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि, “यह आदेश बिल्कुल गलत और शिक्षा विरोधी है। इन शिक्षकों की मेहनत के कारण ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। वे जेईई-नीट के लिए क्वालीफाई कर रहे हैं। इनकी वजह से ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे निजी स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं।” प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने अपने सोशल मीडिया X पर शेयर किया।

कारण बताओ नोटिस किया था जारी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि बुधवार 2 जुलाई को आतिशी ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशालय को मंत्री के आदेश की “अवहेलना” करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें अनुच्छेद 239 एए का हवाला दिया गया, जो “दिल्ली सरकार को समवर्ती सूची के मामलों पर अधिकार देता है”।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 1 जुलाई को आदेश था कि तबादला सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना क्योंकि शिक्षकों को किसी विशेष स्कूल में 10 साल से अधिक समय हो गया हो। तबादले के आदेश रातों-रात आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए थे।

 

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