ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा जमानत के विरोध में उच्च न्यायालय में पेश की गई याचिका के बाद अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज शुक्रवार 21 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल गुरुवार 20 जून को जमानत दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक के लिए रोक दिया जब तक कि अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर लेती।
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ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा जमानत के विरोध में उच्च न्यायालय में पेश की गई याचिका के बाद अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई। ईडी ने अपनी याचिका को आज शुक्रवार 21 जून को जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया था। इससे एक दिन पहले यानी कल 20 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए थे। ईडी ने अदालत से जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे तक टालने की मांग की थी। इस याचिका को अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था और शुक्रवार को ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बांड पेश करने को कहा था।
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बता दें कि शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा मार्च में गिरफ्तार किया गया था।
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