2016 के विकलांग अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की विकलांगता को सूचीबद्ध किया गया है, जो भी व्यक्ति सूचीबद्ध विकलांगता में आते हैं, उन्हें विकलांग मतदाता कहा जाता है।
देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को ‘दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025’ का मतदान होगा। कुल मिलाकर 79,436 विकलांग लोग इस दौरान वोट डालेंगे – नेशनल सेंटर फ़ॉर प्रोमोशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट फ़ॉर डिसेबल्ड पीपल (विकलांग लोगों के लिए रोज़गार को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय केंद्र) ने जानकारी दी। इसके साथ ही 70 पोलिंग बूथ ऐसी होंगे जो पीडब्ल्यूडी के अधीन होंगे।
लेकिन इस दौरान विकलांग लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं, जो उन्हें जानना ज़रूरी है? चलिए जानते हैं इस आर्टिकल में….
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यह विकलांग मतदाता कर सकते हैं पंजीकरण
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 2016 के विकलांग अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की विकलांगता को सूचीबद्ध किया गया है, जो भी व्यक्ति सूचीबद्ध विकलांगता में आते हैं, उन्हें विकलांग मतदाता कहा जाता है। फिलहाल के लिए, विकलांग मतदाता को चार श्रेणियों में रखा गया है:
- जो देख नहीं सकते (Visual Impairment)
- जो सुन और बोल नहीं सकते (Speech & Hearing Disability)
- चलने-फिरने में मुश्किल (Locomotor Disability)
- अन्य
विकलांग मतदाता इन श्रेणियों में से किसी एक में पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं या अपने किसी नज़दीकी मतदाता सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा वह ‘सक्षम ईसीआई एप्लीकेशन/Saksham ECI Application’ का इस्तेमाल करके भी पंजीकरण कर सकते हैं।
पोलिंग बूथ पर विकलांगों के लिए सुविधाएं
– सभी पोलिंग बूथ भूतल पर मौजूद होंगे
– अलग से लाइन व मतगणना के लिए प्राथमिकता दी जायेगी
– मदद के लिए वॉलन्टियर
– उचित रैंप व व्हीलचेयर की व्यवस्था
– घर से वोटिंग करने का विकल्प
– आने-जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा
– हर मतदान केंद्र पर आने वाले विकलांगों की गणना
– ब्रेल लिपि में वोटर स्लिप की सुविधा
– ईवीएम पर ब्रेल लिपि की विशेषताएं
वोट का अधिकार व उस अधिकार को निभाने के लिए दी जा रही सुविधाओं की पहुंच सबके लिए है।
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