उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी।
इस पर मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बीजेपी सांसद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर तिवारी हमने आपके भाषण की सीडी देखी है। आपने कहा कि 1000 जगह सीलिंग होनी है और आप बताइए ये कौन सी जगह हैं। हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे।
कोर्ट ने कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस दौरान मनोज तिवारी कोर्ट में उपस्थित रहे और उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गलत प्रयोग हो रहा है जो जगह सील हुई वो डेयरी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिवारी सीडी देखें और एक हफ्ते में हलफनामा दाखिर कर जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अकटूबर को दोबारा पेश होने के लिए कहा है।