बांदा जिले में हुए एक मामले में पति ने शक के बिनाह पर बेहरमी से धारधार हथियार का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी थी।
बाँदा जिले के बबेरू कोतवाली में 9 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सिर काट दिया था। आरोपी कटे हुए सिर को लेकर सड़कों पर देखा गया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, अब जाकर इस मामले पर जिला सत्र न्यायाधीश डा.बब्बू सारंग की अदालत ने आरोपी को कल 31 जुलाई को मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ में 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट बताती है कि मामले को इंसाफ मिलने के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए थे। इस बीच पांच जज बदले, 60 से ज्यादा तारीखें पड़ी। हम आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष के वकील सरकार द्वारा नियुक्त वकील होते हैं जो आपराधिक मुकदमों में अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खबर लहरिया की रिपोर्ट के अनुसार, जब यह घटना हुई तब मृतक के चाचा राम नरेश ने बताया कि लोगों ने बताया नाई के साथ उसका गलत सम्बन्ध था जिसके चलते उसके पति ने शक किया और उसकी हत्या कर दी।
खबर लहरिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का नाम किन्नर यादव है और पत्नी का नाम विमला देवी था जिसकी बड़ी बेहरमी से धारधार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। आरोपी खुलेआम बेखोफ होकर सड़को पर घूम रहा था। कटे हुए सिर को लेकर थाने में पंहुचा था। इस घटना को अंजाम देने के पीछे पति का पत्नी के दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध का शक था।
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