बांदा: नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने आज दिनांक 10 जनवरी को कार्यभार संभाल लिया। उन्हें दिनांक 7 जनवरी 2022 को अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुरूप एवं राज्यपाल महोदय की अनुमति से आदेशित किया गया था।
अध्यक्ष बताते हैं कि, 16 दिसंबर 2021 को मा0 उच्च न्यायालय ने मुझे चेयरमैन नगर पालिका बांदा को मेरे पूर्ववत की भांति नगर पालिका के सभी सीज पॉवर को बहाल करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा- “25 अगस्त 2021 को नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज़ कर दिए गए थे। तमाम सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने व मेरे वकील रविनंदन जी के बहस के उपरांत माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है। दुःख की बात है कि सदर विधायक ने फ़र्ज़ी आरोप लगाकर मेरे पॉवर सीज करा दिए थे। मुझे पहले से भी भरोसा था की माननीय उच्च न्यायालय न्याय करेगा और वही हुआ। मेरे ऊपर लगातार भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था लेकिन मैं भाजपा में नहीं शामिल हुआ जिससे आहत सदर विधायक ने ये आरोप लगवाए थे।”
नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने यह भी कहा कि उनके न रहने पर जिस तरह से नगर पालिका विभाग का दुरुपयोग किया गया उस पर वह कार्यवाही करेंगे। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों के साथ मीटिंग की।
इस खबर को मीरा देवी द्वारा रिपोर्ट और लिखा गया है।
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