पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, बेलवारी खानपुर के निवासी फूलचंद ने बताया कि इससे पहले 11 मार्च को अनुराग पाण्डेय और प्रदीप कुमार के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी।
रिपोर्ट – संगीता, लेखन – सुचित्रा
अयोध्या जिले के मया गांव, बेलवारी खानपुर रामगंज में 16 मार्च 2025 की रात एक घटना घटित हुई। उधारी मांगने को लेकर हुए विवाद में कुछ गांव के लोगों ने लाठी-डंडों से एक दुकान मालिक प्रदीप कुमार वर्मा की हत्या कर दी। यह घटना रात लगभग 9 बजे हुई, जब प्रदीप कुमार वर्मा पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया।
विवाद और समझौता
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, बेलवारी खानपुर के निवासी फूलचंद ने बताया कि इससे पहले 11 मार्च को अनुराग पाण्डेय और प्रदीप कुमार के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि, उस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता कर लिया गया था और झगड़ा शांत हो गया था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से विवाद का परिणाम इतना भयावह होगा।
धमकी के बाद हत्या
16 मार्च की रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच प्रदीप कुमार वर्मा फिर से कुछ कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हुई। इस दौरान अनुराग पाण्डेय और शिवम् विश्वकर्मा ने लाठी-डंडों से प्रदीप पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक प्रदीप कुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और काफी खून बह चुका था।
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अस्पताल में हुई मौत
प्रदीप को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
आरोपी गिरफ्तार
गोशाईगंज कोतवाली थाना प्रभारी विजयेंद्र मिश्रा ने बताया कि 11 मार्च को ही मृतक के पिता रामभवन वर्मा द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह शिकायत उन्होंने तभी की थी जब प्रदीप कुमार वर्मा के साथ हुई कहासुनी के बाद जान से मारने की धमकी दी गई थी। 16 मार्च को आरोपी अनुराग पाण्डेय और शिवम् विश्वकर्मा को हिरासत में लिया गया।
भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज
दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। ये धाराएं इस प्रकार हैं –
भारतीय न्याय संहिता अपराध 115/2 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 352(अपमान करना, जान से मारने की धमकी), 351/2 (2 वर्ष तक की कारावास की सजा व जुर्माना)
भारतीय न्याय संहिता धारा – 109 (हत्या का प्रयास – 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना)
भारतीय न्याय संहिता धारा – 117 (गंभीर चोट पहुँचाना)
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आगे जांच जारी है और जैसे ही कोई नया तथ्य सामने आता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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