संबंधित विभाग ने कहा कि 1 जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि देने से इसलिए मना किया गया क्योंकि जिस दिन वेतन में बढ़ोत्तरी की गई थी उस दिन वे सेवा में नहीं थे।
बाँदा के डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने की खबर सामने आई है। बाँदा के सरकारी कर्मचारी को 30 जून को रिटायर्ड ( सेवानिवृत्त) कर दिया था। कोर्ट ने 1 जुलाई को मिलने वाले वेतन में बढ़ोत्तरी का लाभ देने का आदेश दिया था लेकिन डीएम ने इसका पालन नहीं किया। कोर्ट ने 20 हजार रुपये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमा करने और 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होने को कहा।
उत्तर प्रदेश के बाँदा में रहने वाले रमेश कुमार श्रीवास्तव और उनके साथ 16 और कर्मचारी जो साल 2012 से 2023 के बीच में अलग-अलग सालों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। सभी ने सेवानिवृत्त वर्ष के 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक वेतन वृद्धि प्राप्त की।
विभाग का बचाव में बयान
संबंधित विभाग ने कहा कि 1 जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि देने से इसलिए मना किया गया क्योंकि जिस दिन वेतन में बढ़ोत्तरी की गई थी उस दिन वे सेवा में नहीं थे।
यह रिपोर्ट अमर उजाला की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
‘यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’