खबर लहरिया Blog 45 वर्षीय युवक ने 9 साल के बच्चे के साथ किया यौन शोषण

45 वर्षीय युवक ने 9 साल के बच्चे के साथ किया यौन शोषण

माँ ने बताया कि यह तब हुआ जब वह खेत में मजदूरी के लिए धान की रोपाई करने गई थी। गांव के पड़ोसी ने फोन किया कि उसके बेटे के साथ गलत किया जा रहा है तो वह हाफ्ते-कांपते घर पहुंची। जब घर आई तो देखा बच्चा अकेले घर में बंद कर के अंदर पड़ा है।

अयोध्या के जनपद थाना तारुन में नौ वर्षीय बालक के साथ 45 साल के व्यक्ति ने यौन शोषण किया। यह मामला कल गुरुवार 24 जुलाई दोपहर 1 बजे हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को 35/3 BNS, 5/6 पास्को एक्ट धारा के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन के लिए 25 जुलाई को भेजा गया जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

खबर लहरिया की रिपोर्टर से बातचीत के दौरान लड़के की माँ ने बताया कि यह तब हुआ जब वह खेत में मजदूरी के लिए धान की रोपाई करने गई थी। गांव के पड़ोसी ने फोन किया कि उसके बेटे के साथ गलत किया जा रहा है तो वह हाफ्ते-कांपते घर पहुंची। जब घर आई तो देखा बच्चा अकेले घर में बंद कर के अंदर पड़ा है। किसी तरह बहला-फुसलाकर उससे बात की तो उसने बताया पड़ोसी चंदन पांडे ने उसे टॉफी खिलाने का लालच देकर उसे ले जाकर उसके साथ आप्राकृतिक गुदा मैथुन और मुंह मैथुन किया।

लड़के की माँ ने बताया कि, “मायके में रहती हूं और मेरे पति नहीं है। मेरे साथ मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूं और मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का खर्च चलाती हूं। चंदन पांडे बहुत शराब पीता है और नशेड़ी भी है। वह हमारे घर नहीं आता था लेकिन उस दिन मैं नहीं थी तो मेरे बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाकर गलत काम किया। जब मुझे पता चला तो गांव की सहयोगियों के साथ थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी।

मेडिकल जाँच के लिए भेजा गया

डॉक्टर अभिषेक विश्वास ने बताया कि बच्चे का मेडिकल किया गया है कल तक रिपोर्ट आ जाएगी।

BNS (भारतीय न्याय संहिता) 35/3 धारा के है?

यह धारा कहती है इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है।

5/6 पास्को एक्ट धारा

5/6 पास्को एक्ट धारा इस धारा में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के मामले में मौत की सजा और कठोर दंड दिया जाता है।

गुदा मैथुन

गुदा (anal) में संभोग की प्रक्रिया को गुदा मैथुन कहलाता है।

 

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