केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने वाले बिल को पास कर दिया है। इस बिल के तहत अगर कोई भी 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करता है और वह दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है।
क्रिमिनल लॉ बिल 2018 को संसद के इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे में इसके पास होने के बाद कठुआ में बच्ची के साथ हुए रेप के दोषी को फांसी की सजा मिल सकती है, यही नहीं उन्नाव गैंगरेप के दोषी को भी इसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है। इस बिल के सेक्शन 376 में संशोधन किया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वह 12 साल से कम उम्र के लड़कों को भी यौन शोषण से बचाने के लिए अलग से सदन में बिल पेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा और दोषी को और भी सख्त सजा दी जाएगी। इस बिल को मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है और इसे अगले 2-3 दिनों में कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
बता दें, पॉस्को एक्ट की धारा 4 और 6 में बदलाव किया गया है जिसके अनुसार दोषी को अब इस मामले में फांसी की सजा होगी। मौजूदा समय में दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।