मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता लिमिटेड के तांबा गलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने कहा, कंपनी को तांबा गलाने के लिए दूसरे संयंत्र लगाने की योजना के लिए पर्यावरण की मंजूरी के नवीकरण संबंधी आवेदन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा कि अनिवार्य जन सुनवाई के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए।
कंपनी ने स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट में तांबा पिघलाने की अपनी क्षमता में दोगुना इजाफा कर इसे सालाना आठ लाख टन करने की योजना बनाई थी।
अदालत ने कंपनी को तांबा पिघलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण और उससे संबंधित कार्यकलाप को पर्यावरण मंत्री द्वारा इस पर फैसला लिए जाने तक बंद करने का आदेश दिया।
बता दें कि स्टरलाइट से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए स्थानीय लोग कई महीनों से यहां स्टरलाइट कॉपर यूनिट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस बात की चेतावनी भी दी थी कि अगर प्लांट को बंद नहीं किए जाने की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस तक मार्च निकाला जाएगा।