सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) मामले पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने राज्य के एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला से लिस्ट से बाहर होने वाले लोगों का जिलेवार आंकड़ा मांगा।
कोर्ट ने एनआरसी मुद्दे पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने हजेला को आदेश दिया कि वह एनआरसी ड्राफ्ट की प्रतियां सभी पंचायत दफ्तरों में उपलब्ध कराएं, जिससे लोग इसे आसानी से देख सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 20 अगस्त से असम एनआरसी मुद्दे पर दावे और आपत्ति से जुड़े फॉर्म आम लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
वहीं, एनआरसी कोऑर्डिनेटर एनआरसी मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। इसमें यह भी बताया जाए कि किस जिले से कितने प्रतिशत लोगों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं है।
बता दें, 30 जुलाई को असम में एनआरसी का ड्राफ्ट जारी होने के बाद से विवाद चल रहा है।