सरकार ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत शिकायत और अपील करने के लिए नए नियम तैयार किए हैं। इस बावत सरकार ने आम लोगों से राय भी मांगी है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इन नियमों पर कोई भी व्यक्ति 15 अप्रैल तक सुझाव दे सकता है।
नए नियमो में आरटीआई दर्ज करने के लिए फीस बाधा दी गयी है, और सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन शिफ्ट करने की बात भी है। सरकार के प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी) को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह किसी भी शिकायत को दूसरी अपील का दर्जा दे सकता है।
नए नियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि शिकायतकर्ता को केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाने से पहले शिकायत व अपील की कॉपी सेंट्रल पब्लिक इंफोर्मेशन ऑफिसर (सीपीआईओ) में पेश करनी होगी। साथ ही साथ इसका एक प्रूफ भी आयोग के पास जमा करना होगा।
हालांकि, अपील करने वाले को यह अधिकार भी दिया है कि वह चाहे तो कमीशन की इजाजत से अपील वापस ले सकता है। लेकिन यह तब नहीं हो सकेगा, जब आरटीआई पर फैसला ले लिया गया हो।
नए नियमों के अनुसार, अपील दायर करने वाले की मौत होने पर उस आरटीआई का रद्द कर दिया जाएगा यानी इस पर आगे कुछ नहीं किया जाएगा।