बीते साल अप्रैल में पीट–पीट कर मार दिए गए हरियाणा के डेरी किसान पहलू खान और उसके साथियों पर दूसरी चार्जशीट में राजस्थान पुलिस ने गौ–तस्करी का आरोप लगाया है।
चार्जशीट के अनुसार, पहलू खान और उसके दो साथियों के पास ऐसा कोई पत्र बरामद नहीं हुआ जो साबित कर सके कि उन्होंने ‘गाय‘ खरीदने और ले जाने के लिए इजाज़त ली थी।
दायर की गई चार्जशीट में पहलू खान, अजमत, रफीक और अर्जुन लाल यादव का नाम शामिल किया गया है। आरोप है कि अजमत और रफीक की मदद से पहलू खान गायों कि तस्करी कर रहा था जबकि तस्करी के दौरान अर्जुन ट्रक चला रहा था। घटना के समय एक और ट्रक भी साथ था जिसे अर्जुन के पिता जगदीश प्रसाद चला रहे थे।
वहीं, 1 अप्रैल को ये चारों लोग जयपुर के बहरी इलाके से गाय खरीदकर हरियाणा जा रहे थे जब अलवर के पास बेहरोर में इनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस दौरान भीड़ ने पहलू की काफी पिटाई कर दी जिसके चलते दो दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना में अजमत और रफीक भी बुरी तरह घायल हो गए थे जबकि अर्जुन बचकर भाग गया था।
एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार, जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो साबित कर सके कि पहलू खान और उसके साथी वैध तरीके से गाय ले जा रहे थे। इन सभी को राजस्थान पशु कानून-1995 की धारा 5,8,9 के तहत चार्ज किया गया है।