उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को मांस निर्यातकों की जांच के आदेश दिए है ताकि गाय मांस गैरकानूनी हो सके।
भारत में गाय के मांस पर निर्यात प्रतिबंधित है। इस संबंध में पांच राज्यों द्वारा 9 एफआईआर पंजीकृत हैं और फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि निर्यात के लिए भेजा जाने वाला ‘मांस‘ वास्तव में गाय का मांस है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध व्यापार को बंद करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य अधिकारियों और पशु चिकित्सकों का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की मदद मांगी है।
पुलिस के महानिदेशक को लिखे एक पत्र में राज्य के सचिव ने कहा, “आपके नोटिस के बाद जांच द्वारा ये बात सामने आई कि कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के शहरों में गाय का मांस, निर्यात किया जा रहा था।” जबकि, प्रमाण पत्रों में गाय के मांस की जगह भैंस का मांस लिखा गया था।
20 मार्च को आये आदेश में कहा गया कि “यह पाया गया है कि ऐसे प्रमाणपत्र जो पशुपालन विभाग से मिलते हैं उनमें यूपी के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा गलत लिख दिया जाता है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इन प्रमाणों की और आगे की प्रक्रिया की विशेष जांच टीम द्वारा जांच की जानी चाहिए।