स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भ निरोधक के अन्य उपायों के असफल होने पर अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट’ में सुधार करने का निर्णय किया है और जल्द ही ये संशोधन कैबिनेट में भी रखा जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय का सुझाव है कि अविवाहित और एकल महिलाओं को अनचाहे गर्भ को गिराने में कानूनी अनुमति मिलें। अभी तक सिर्फ विवाहित महिलाएं ही कानूनी तौर से ऐसा कर सकती थी।
गर्भ गिराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह जरुरी है और उसके बाद ही इसकी अनुमति किसी को मिल सकेगी। महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर अनुमति दी जाएगी। बलात्कार पीड़िता को भी गर्भपात करवाने की छूट है।
मेरे गर्भ पर हो मेरा फैसला
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